Wednesday, October 21, 2026
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Buxar School Case: हेडमास्टर गिरफ्तार, दो शिक्षकों पर POCSO के तहत केस; छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार की जांच तेज

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बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल से नाबालिग छात्राओं के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली अंसारी को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्हें मामले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने समय पर पुलिस या संबंधित अधिकारियों को सूचना नहीं दी और कथित तौर पर प्रकरण को दबाने का प्रयास किया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है और उनकी अंतिम कानूनी स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

हेडमास्टर का नाम हाल ही में राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग को उनका सम्मान रद्द करने की अनुशंसा भेजे जाने की बात सामने आई है।

दो शिक्षकों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR

पुलिस ने स्कूल के दो शिक्षकों के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित कानूनी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाबालिग छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए और इनका इस्तेमाल कथित रूप से उन्हें दबाव में रखने तथा यौन शोषण के लिए किया गया।

हालांकि, पुलिस ने अभी इन आरोपों को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया है। कथित वीडियो, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सामग्री की फोरेंसिक तथा तकनीकी जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

हेडमास्टर की भूमिका की भी जांच

पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस यह जांच कर रही है कि स्कूल प्रशासन को कथित घटनाओं की जानकारी कब मिली और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। हेडमास्टर की गिरफ्तारी इसी संदर्भ में हुई है। गिरफ्तारी को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता और मामले का अंतिम निर्णय अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम भी सक्रिय है। पीड़ित छात्राओं के बयान, मेडिकल जांच और डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत एकत्र किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। वहीं, राज्य सरकार ने मामले में निष्पक्ष और तेज जांच तथा दोष सिद्ध होने की स्थिति में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की बात कही है।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मामले से जुड़े सभी आरोप न्यायालय में साक्ष्यों के परीक्षण के अधीन हैं।

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