रांची – झारखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अधर में लटक सकती है. इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है. दरअसल, 26001 शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, बिना सीटेट को मान्यता और जेटेट परीक्षा आयोजन कराएं नियुक्ति को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में पड़ सकती है.
हेमंत सरकार ने राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26001 पद पर भर्ती निकली थी. भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में आईए दायर कर सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में वैध करने या जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है. इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आईए पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था कि राज्य सरकार क्या सीटेट को वैध मानते हुए आगे बड़ने की तैयारी कर रही है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई जाएगी.
वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया और कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा होती है. राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि राज्य में 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है. इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.