Sunday, July 5, 2026
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पटना में भीषण गर्मी को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला : कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की गतिविधियां सुबह 11 बजे तक सीमित, DM ने जारी किया आदेश

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पटना | विशेष संवाददाता

राजधानी पटना समेत पूरे जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11:00 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दिया है।

यह आदेश जिले के सभी सरकारी स्कूलों, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी और लू जैसी स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। खासकर छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान, हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा अधिक रहता है।

लगातार बढ़ रहा तापमान बना चिंता का कारण

पिछले कुछ दिनों से पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी लू और अत्यधिक गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

जिला प्रशासन का मानना है कि स्कूलों से लौटते समय दोपहर की तेज धूप बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। छोटे बच्चों की शारीरिक क्षमता अधिक गर्मी सहने में कमजोर होती है, जिसके कारण उनके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है।

स्कूलों को समय-सारणी बदलने का निर्देश

जारी आदेश में सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूलों की समय-सारणी तत्काल प्रभाव से पुनर्निर्धारित करें। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कक्षा 8 तक के बच्चों की सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11 बजे तक समाप्त हो जाएं।

हालांकि आदेश में उच्च कक्षाओं के संबंध में अलग से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की सलाह दी गई है।

18 मई से 21 मई तक लागू रहेगा आदेश

जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्देश 18 मई 2026 से 21 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश 17 मई 2026 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अभिभावकों में राहत, बच्चों की सुरक्षा को बताया जरूरी

जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत महसूस की है। कई अभिभावकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी हो रही थी। दोपहर में घर लौटते समय बच्चे काफी परेशान हो जाते थे।

एक अभिभावक ने बताया कि “दोपहर में इतनी तेज गर्मी रहती है कि छोटे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी था।”

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें।

विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीने, ORS और तरल पदार्थ लेने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा धूप में निकलते समय सिर ढंकने की सलाह दी है।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को तेज धूप से बचाकर रखें और स्कूलों द्वारा जारी नए समय-सारणी का पालन करें। साथ ही किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है।


प्रमुख बातें एक नजर में

  • कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों पर आदेश लागू
  • प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल
  • सुबह 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक
  • बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए लिया गया फैसला
  • 18 मई से 21 मई 2026 तक लागू रहेगा आदेश
  • आदेश जारीकर्ता : डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिला दंडाधिकारी, पटना

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