पूर्वी चंपारण,03 अगस्त .जिला उपभोक्ता न्यायालय में मोतिहारी के माउंट लिटेरा जी स्कूल पर परिवाद दायर किया गया है.परिवादी शहर के शांतिपुरी मुहल्ला निवासी संजय कुमार सिंह ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते कहा है कि उनका पुत्र सुप्रीत राणा जो माउंट लिटेरा स्कूल में वर्ग 10 (ए), सत्र -2022 2023 का नियमित student था,जो 10 वीं कक्षा उर्तीण होने के पश्चात् दिनांक 11.07.2023 को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतू एक आवेदन को विद्यालय को हस्तगत कराया था लेकिन विद्यालय प्रशासन प्रमाण पत्र देने के बजाय विद्यालय के बकाया शुल्क के एवज में 9800 व स्थानांतरण प्रमाणपत्र के एवज मे 500 रूपये का भुगतान हेतु कहा.
जिसके बाद उन्होने बकाया राशि का ब्यौरा की माँग की गई जिसके आलोक में विद्यालय प्रशासन के व्यवस्थापक द्वारा उक्त शुल्क प्रारूप की एक प्रति मेरे पुत्र को हस्तगत कराया गया. जिसमे विधालय प्रशासन ने उक्त बकाया रुपये का कोई सुसंगत ब्यौरा नहीं दिया है.
परिवादी ने कहा है कि उनका पुत्र 27.02.2023 से संचालित होने वाली सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, दिल्ली की वार्षिक परीक्षा देना प्रारम्भ कर चुका था. जो दिनांक 21.03.2023 को संपन्न हो गया था फिर भी विद्यालय माह मार्च 2023 का ट्यूशन शुल्क दण्ड सहित एवं परिवहन शुल्क 4800 सौ रुपये का नाजायज मांग की जा रही है जो सरासर त्रुटिपूर्ण अनौपचारिक एवं कानूनन अवैध है.
परिवादी ने कहा है कि विद्यालय प्रशासन के व्यवसायिक रवैये से उनका पुत्र मानसिक रूप से प्रडताड़ित हुआ है,साथ ही स्थान्तरण प्रमाण पत्र नहीं मिलने से ससमय उसका नामांकन भी नहीं हो पा रहा है.वही इस मामले को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पांडेय व सदस्य संजीव कुमार ने विचारण के लिए स्वीकृत करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2023 को निश्चित की है.